Beauty Parlor Kit Sahay Yojana 2025

Beauty Parlor Kit Sahay Yojna 2025
ब्यूटी पार्लर किट सहाय योजना 2025: गुजरात सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण योजना है ब्यूटी पार्लर सहाय योजना 2025, जो मानव कल्याण योजना का ही एक हिस्सा है। यह योजना खास तौर पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए बनाई गई है, ताकि वे ब्यूटी पार्लर का व्यवसाय शुरू करके अपना और अपने परिवार का जीवन बेहतर बना सकें। इस लेख में हम इस योजना के बारे में पूरी जानकारी देंगे।
Beauty Parlor Kit Sahay Yojana 2025
सहायता का नाम | Beauty Parlor Kit Assistance Scheme 2025 |
योजना | Human Welfare Scheme 2025 |
वित्तीय सहायता | विभिन्न व्यवसायों के लिए टूल किट |
आयु सीमा | 16 वर्ष से 60 वर्ष |
विभाग का नाम | आयुक्त, कुटीर एवं ग्रामोद्योग |
Website | e-kutir.gujarat.gov.in |

What is Beauty Parlor Kit Sahay Yojana 2025
ब्यूटी पार्लर सहाय योजना गुजरात सरकार के कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा संचालित एक पहल है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को ब्यूटी पार्लर व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक उपकरण और सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को एक ब्यूटी पार्लर किट निःशुल्क प्रदान की जाती है, जिसकी अनुमानित लागत 11,800 रुपये है। किट में निम्नलिखित उपकरण शामिल हैं:
- हेयर ड्रायर
- फेशियल स्टीमर
- मैनीक्योर और पेडीक्योर किट
- मेकअप ब्रश सेट
- बाल काटने की कैंची
- ब्यूटी चेयर
- अन्य आवश्यक सौंदर्य उत्पाद
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इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को छोटे पैमाने पर व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए फायदेमंद है, जहाँ रोजगार के अवसर सीमित हैं।
Eligibility for Beauty Parlor Kit Sahay Yojana 2025
इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को निम्नलिखित पात्रता मानदंड पूरे करने होंगे:
- गुजरात का निवासी: आवेदक गुजरात राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: यह योजना विशेष रूप से बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) श्रेणी की महिलाओं के लिए है। आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय 1.20 लाख रुपये (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए) और 1.50 लाख रुपये (शहरी क्षेत्रों के लिए) से कम होनी चाहिए।
- आयु: आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण: आवेदक ने बुनियादी ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण लिया हो या इस क्षेत्र में अनुभव हो।
- एकल लाभ: एक परिवार की केवल एक महिला ही इस योजना का लाभ उठा सकती है।
Application Process for Beauty Parlor Kit Sahay Yojana 2025
मानव कल्याण योजना के तहत ब्यूटी पार्लर किट सहायता प्रदान की जाती है। जिसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो गया है। जिसके लिए फॉर्म भरने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: गुजरात सरकार के कुटीर और ग्रामोद्योग विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (e-kutir.gujarat.gov.in) पर जाएं।
- ऑनलाइन फॉर्म भरें: वेबसाइट पर दिए गए ब्यूटी पार्लर सहायता योजना फॉर्म में नाम, पता, आधार नंबर, आय प्रमाण आदि आवश्यक विवरण भरें।
- दस्तावेज अपलोड करें: निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियां अपलोड करें:
- आवेदक के आधार कार्ड की प्रति
- जन्म प्रमाण पत्र की प्रति
- राशन कार्ड की प्रति
- निवास प्रमाण पत्र (बिजली बिल/लाइसेंस/लीज एग्रीमेंट/चुनाव कार्ड/संपत्ति कार्ड, भूमि दस्तावेजों में से कोई एक)
- मोबाइल नंबर
- पदनामित अधिकारी से वार्षिक आय का प्रमाण पत्र
- अध्ययन से साक्ष्य
- व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रमाण
- विकलांग होने पर चिकित्सा प्रमाण पत्र
- यदि महिला विधवा है, तो उसका विधवापन प्रमाण पत्र
- इस योजना के लिए फॉर्म भरते समय, दस्तावेज अपलोड करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि केवल मूल दस्तावेज ही स्कैन करके अपलोड करें।
- फॉर्म जमा करें: फॉर्म भरने के बाद, इसे ऑनलाइन जमा करें और पंजीकरण संख्या प्राप्त करें।
- ऑफलाइन आवेदन (वैकल्पिक): यदि आप ऑनलाइन आवेदन करने में असमर्थ हैं, तो आप निकटतम जिला उद्योग केंद्र या ग्राम पंचायत कार्यालय में जाकर फॉर्म भर सकते हैं।
- सत्यापन और अनुमोदन: आवेदन के सत्यापन के बाद, पात्र आवेदकों को ब्यूटी पार्लर किट प्रदान की जाती है।

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