Tuesday, December 24, 2024
No menu items!
HomeTrendingBihar Nalkoop Yojana Online Apply 2024-25 : निजी नलकूप पर 80% सब्सिडी,...

Bihar Nalkoop Yojana Online Apply 2024-25 : निजी नलकूप पर 80% सब्सिडी, आवेदन प्रक्रिया जानें

Bihar Nalkoop Yojana Online Apply 2024-25 : प्रिय किसान भाइयों, बिहार सरकार के कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय ने बिहार नलकूप योजना के तहत किसानों को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है।

Bihar Nalkoop Yojana Online Apply 2024-25 : निजी नलकूप पर 80% सब्सिडी, आवेदन प्रक्रिया जानें
Bihar Nalkoop Yojana Online Apply 2024-25 : निजी नलकूप पर 80% सब्सिडी, आवेदन प्रक्रिया जानें

यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द आवेदन करें और इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं। इस योजना के तहत आवेदन करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए सभी दिशानिर्देशों को ध्यान से पढ़ें। यह सुनिश्चित करेगा कि आवेदन प्रक्रिया में कोई गलती न हो और आप बिना किसी परेशानी के इस योजना का लाभ उठा सकें।इस आर्टिकल में, हम आपको बिहार नलकूप योजना से जुड़ी हर जरूरी जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि योजना के अंतर्गत मिलने वाली आर्थिक सहायता, पात्रता मानदंड, और Bihar Nalkoop Yojana Online Apply 2024-25 के प्रक्रिया। अगर आप भी इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और आवेदन के लिए तैयार हो जाएं।

इस आर्टिकल में, हम आपको बिहार नलकूप योजना से जुड़ी हर जरूरी जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि योजना के अंतर्गत मिलने वाली आर्थिक सहायता, पात्रता मानदंड, और Bihar Nalkoop Yojana Online Apply 2024-25 के प्रक्रिया। अगर आप भी इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और आवेदन के लिए तैयार हो जाएं।

वहीं, उत्तर बिहार में यह अनुदान राशि सामान्य वर्ग के लिए ₹36,000, पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग के लिए ₹50,400, और अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए ₹57,600 तक निर्धारित है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

पात्रता मानदंड

इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:

  1. न्यूनतम 0.5 एकड़ भूमि।
  2. 8 हेक्टेयर अनिवार्य।
  3. ड्रिप सिंचाई या मखाना खेती।
  4. संकटग्रस्त पंचायतों में योजना लागू नहीं।
  5. केवल चिन्हित जिलों के सूक्ष्म सिंचाई या मखाना किसानों को प्राथमिकता।

मखाना खेती के चिन्हित जिले

  • मधुबनी
  • दरभंगा
  • कटिहार
  • पूर्णिया
  • मधेपुरा
  • सुपौल
  • सहरसा
  • अररिया
  • किशनगंज
  • खगड़िया

आवश्यक दस्तावेज़

  • आधार कार्ड
  • भूमि स्वामित्व प्रमाण (राजस्व रसीद/वंशावली)
  • रैयत/गैर-रैयत किसान के लिए एकरारनामा
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी

Bihar Nalkoop Yojana Online Apply 2024-25 प्रक्रिया

  1. इसके ऑफिशियल आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. फिर आप “Schemes” सेक्शन में नलकूप योजना का विकल्प चुनें।
  3. “आवेदन करें” बटन पर क्लिक करें।
  4. जानकारी ध्यान से पढ़ें और सहमति बॉक्स पर टिक करें।
  5. आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
  6. आवेदन सबमिट करें और रसीद डाउनलोड करें।

निष्कर्ष

बिहार नलकूप योजना किसानों के लिए सरकार का एक प्रभावी प्रयास है, जो सिंचाई और फसल उत्पादन में सुधार के साथ-साथ आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने में मदद करेगा। अगर आप पात्र हैं, तो बिना देरी किए इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन करें। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।

Important Link

Bihar Nalkoop Yojana Online Apply 2024-25 Click Here

Bihar Nalkoop Yojana Online Apply 2024-25 : निजी नलकूप पर 80% सब्सिडी, आवेदन प्रक्रिया जानें
Bihar Nalkoop Yojana Online Apply 2024-25 : निजी नलकूप पर 80% सब्सिडी, आवेदन प्रक्रिया जानें

FAQs On Bihar Nalkoop Yojana Online Apply 2024-25

बिहार नलकूप योजना क्या है?

यह योजना किसानों को सिंचाई के लिए निजी नलकूप स्थापित करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिससे किसानों को फसल उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलती है।

किसे इस योजना का लाभ मिलेगा?

यह योजना सामान्य, पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग, और अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों के लिए है, जो उपयुक्त पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं।

इस योजना में कितनी सब्सिडी मिलेगी?

  • दक्षिण बिहार: सामान्य वर्ग को ₹57,000, पिछड़ा वर्ग को ₹79,800, और अनुसूचित जाति/जनजाति को ₹91,200 की सब्सिडी।
  • उत्तर बिहार: सामान्य वर्ग को ₹36,000, पिछड़ा वर्ग को ₹50,400, और अनुसूचित जाति/जनजाति को ₹57,600 की सब्सिडी।

इस योजना के लिए पात्रता क्या है?

  • किसान के पास न्यूनतम 0.5 एकड़ भूमि होनी चाहिए।
  • कमांड क्षेत्र में 8 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए।
  • जल स्रोत जैसे ड्रिप सिंचाई या मखाना खेती के लिए जल स्रोत होना चाहिए।

क्या यह योजना संकटग्रस्त पंचायतों में लागू है?

नहीं, यह योजना केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा चिन्हित संकटग्रस्त पंचायतों में लागू नहीं है। इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें? योजना के लिए आवेदन करने के लिए किसान को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन प्रक्रिया को पूरा करना होगा। वहां पर ‘नलकूप योजना’ का विकल्प चुनकर आवेदन किया जा सकता है।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments