Divyang Lagn Sahay Yojana Gujarat : दिव्यांग लग्न सहाय योजना ऑनलाइन फॉर्म, दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया

Divyang Lagn Sahay Yojana Gujarat : दिव्यांग लग्न सहाय योजना ऑनलाइन फॉर्म, दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया
गुजरात सरकार ने गुजरात में रहने वाले दिव्यांग भाई-बहनों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं में विकलांग व्यक्तियों के लिए विवाह सहायता योजना भी शामिल है। इस योजना के माध्यम से दिव्यांग व्यक्ति को विवाह में होने वाले खर्च के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसकी मदद से दिव्यांग दम्पति का विवाह अच्छे से हो सकेगा।
तो चलिए इस लेख के माध्यम से जानते हैं कि दिव्यांग विवाह सहायता योजना का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें और इसके लिए कौन-कौन से दस्तावेजों की जरूरत होगी। तो इस लेख को अंत तक पढ़ें।

दिव्यांग लग्न सहाय योजना – Divyang Lagn Sahay Yojana Gujarat
दिव्यांग विवाह सहायता योजना गुजरात में रहने वाले 21 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों और 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को उनके विवाह में होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत, जब कोई दिव्यांग व्यक्ति किसी दिव्यांग व्यक्ति से विवाह करता है, तो उसे 50,000/- रुपये + 50,000/- रुपये, कुल मिलाकर 1,00,000/- रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, जब कोई विकलांग व्यक्ति किसी सामान्य व्यक्ति से विवाह करता है तो उसे 50,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है।Divyang Lagn Sahay Yojana Gujarat
योजना का नाम | विकलांग विवाह सहायता |
किसके द्वारा शुरू किया गया? | गुजरात सरकार द्वारा |
विभाग | निदेशक सामाजिक सुरक्षा |
लाभार्थी | गुजरात के विकलांग लोग |
सहायता उपलब्ध है | 1,00,000/- रुपये तक की सहायता |
आधिकारिक वेबसाइट | esamajkalyan.gujarat.gov.in |
वेबसाइट | smartkhabar.in |
Official notification | Click Here |
Apply online | |
Home page | Click Here |
योजना का उद्देश्य Divyang Lagn Sahay Yojana Gujarat
इस योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग व्यक्ति की आर्थिक मदद करना है। इस वित्तीय सहायता से विकलांग व्यक्ति का विवाह अच्छे से हो सकता है। दिव्यांग व्यक्ति को विवाह हेतु 1,00,000/- रूपये तक की सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, दिव्यांग व्यक्ति को सामान्य व्यक्ति से 50,000 रुपये तक की सहायता प्रदान की जाती है।Divyang Lagn Sahay Yojana Gujarat
दिव्यांग विवाह सहायता योजना का लाभ किसे मिलता है?
विकलांग विवाह सहायता योजना के लिए पात्रता एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:Divyang Lagn Sahay Yojana Gujarat
- दुल्हन की आयु 18 वर्ष से अधिक तथा लड़के की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ प्रति दम्पति केवल एक बार ही मिलेगा।
- इस योजना के लिए आवेदन विवाह की तिथि से 2 वर्ष के भीतर किया जाना चाहिए।
- दो अलग-अलग जिलों में निवासरत दिव्यांगजनों के विवाह की स्थिति में दम्पति को विवाह के पश्चात दिव्यांग दम्पति के स्थायी निवास वाले जिले में दिव्यांग विवाह सहायता योजना के लाभ के लिए आवेदन करना होगा।
- यदि कोई दिव्यांग आवेदक किसी अन्य राज्य की दिव्यांग महिला से विवाह करता है, तो दिव्यांग पति और पत्नी दोनों निर्धारित प्रमाण प्रस्तुत करके इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।
- यदि कोई विकलांग आवेदक किसी अन्य राज्य की विकलांग महिला से विवाह करता है, तो जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी को महिला आवेदक से यह वचन लेना होगा कि महिला लाभार्थी को उसके राज्य से विकलांगता विवाह सहायता प्राप्त नहीं हुई है।
दिव्यांग विवाह सहायता योजना के लिए उपलब्ध लाभ Divyang Lagn Sahay Yojana Gujarat
इस योजना का लाभ निम्नानुसार उपलब्ध होगा:Divyang Lagn Sahay Yojana Gujarat
- जब एक दिव्यांग व्यक्ति किसी अन्य दिव्यांग व्यक्ति से विवाह करता है, तो 50,000/- रुपये + 50,000/- रुपये प्रति जोड़ा, कुल 1,00,000/- रुपये तक की सहायता प्रदान की जाती है।
- कोई भी सामान्य व्यक्ति से लेकर दिव्यांग व्यक्ति 50,000/- रुपये तक की सहायता के लिए पात्र होगा।
दिव्यांग विवाह सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज – Required Documents Of Divyang Lagn Sahay Yojana
इस योजना में आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार हैं:
- विकलांगता का प्रतिशत दर्शाने वाले एक लड़के और एक लड़की का उदाहरण
- निवास प्रमण (निम्न में से कोई एक: बिजली बिल, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस)
- लड़के और लड़की का स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र
- दूल्हा और दुल्हन की संयुक्त शादी की तस्वीरें
- शादी की घंटी
- बैंक पासबुक
- विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र
दिव्यांग विवाह सहायता योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?Divyang Lagn Sahay Yojana Gujarat
योजना का लाभ उठाने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
- सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए वेबसाइट https://esamajkalyan.gujarat.gov.in खोलें।
उसके बाद निम्न पेज खुलेगा - जैसा कि ऊपर बताया गया है, आपको “नया उपयोगकर्ता” पर क्लिक करना होगा। इसके अलावा, पहले नया पंजीकरण भी कराना होगा।
- उसके बाद यदि आप नया रजिस्ट्रेशन करेंगे तो निम्न पेज खुलेगा।
- आपको ऊपर बताई गई अपनी सभी व्यक्तिगत जानकारी भरनी होगी।
- उपरोक्त सभी जानकारी भरकर जमा करनी होगी। इसके बाद आपके मोबाइल पर आईडी और पासवर्ड आ जाएगा।
- इसके बाद आपको ऊपर दिखाए गए आईडी और पासवर्ड से लॉगइन करना होगा।
- इसके बाद सभी योजनाएं निम्नानुसार दिखाई देंगी।
- जैसा कि ऊपर बताया गया है, आपको “दिव्यांग सहायता योजना” पर क्लिक करना होगा।
- उस योजना पर क्लिक करें और नीचे दिखाए अनुसार एक नया पेज खुल जाएगा।
- जैसा कि ऊपर बताया गया है, आपको “ओके” बटन पर क्लिक करना होगा।
- “ओके” बटन पर क्लिक करें और पेज इस प्रकार खुलेगा।
- जैसा कि ऊपर बताया गया है, आवेदक को अपना समस्त विवरण भरना होगा।
- जैसा कि इन सभी विवरणों में दर्शाया गया है, “आवेदक की व्यक्तिगत जानकारी”, “आवेदक के अन्य विवरण”, “दस्तावेज अपलोड” और अंत में “समझौता” आदि विवरण भरने होंगे।
- उसके बाद आपको अंतिम “Save Application” पर क्लिक करके आवेदन सबमिट करना होगा।
- जब आप आवेदन जमा कर देंगे तो एक “आवेदन संख्या” उत्पन्न होगी। आवेदक इस आवेदन संख्या का उपयोग करके अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकता है।


