Wednesday, March 12, 2025
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Dr. Savitaben Ambedkar Yojana

Dr. Savitaben Ambedkar Yojana

डॉ. सविताबेन अम्बेडकर योजना:

आजकल समाज में अंतरजातीय विवाह की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी समय को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने सामाजिक एकता के लिए अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दिया है। सविताबेन अम्बेडकर ने अंतरजातीय विवाह सहायता योजना शुरू की। इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य अंतरजातीय विवाह के सामाजिक रूप से उद्यमशील कदम की सराहना करना है।

डॉ. सविता अम्बेडकर विवाह योजना गुजरात, यदि आपके परिवार में कोई अंतरजातीय विवाहित महिला/पुरुष है, तो वह भी इस योजना का लाभ उठा सकता है। राज्य सरकार द्वारा अंतरजातीय विवाहित महिलाओं/पुरुषों के लिए शुरू की गई। शैक्षिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग एवं पिछड़े वर्ग की लड़कियों को अंतरजातीय विवाह करने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

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Dr. Savitaben Ambedkar Yojana
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Who can get benefit of Yojana?

  • अंतरजातीय विवाहित महिला/पुरुष को लाभ मिल सकता है।
  • अंतरजातीय विवाह के लिए एक व्यक्ति का अनुसूचित जाति और दूसरे का हिंदू उच्च जाति से होना आवश्यक है।

Dr. Savitaben Ambedkar Yojana

State Name Gujarat
Planning Category State Government
Beneficiary eligibility Scheduled Caste (SC)
Relief fund Rupee. 2,50,000/- (Rs. 1,00,000/- and Rs. 1,50,000/-)
Apply Mode Online

 

What You get

डॉ। सविता बेन अम्बेडकर विवाह योजना, इस योजना के माध्यम से पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर उपहार प्रमाण पत्र के रूप में रु. अन्य घरेलू उपकरण खरीदने के लिए 1,00,000 रुपये और 1,50,000 रुपये, जिससे कुल 2,50,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलती है।

Age Limit

  • महिला 18 वर्ष +
  • पुरुष 21 वर्ष +

Eligibility

  • डॉ. सविताबेन अंबेडकर अंतर्जातीय सहायता योजना के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के निदेशक द्वारा विशिष्ट एवं उचित योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। इसे नीचे दिखाया गया है:
  • विवाह अंतर्जातीय होना चाहिए।
  • विवाहित लड़के एवं लड़की के पास अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  • यदि लड़का अनुसूचित जाति का है तो लड़की उसी जाति की नहीं होनी चाहिए। और यदि लड़की अनुसूचित जाति की है तो लड़का उसी जाति का नहीं होना चाहिए।
  • वर-वधू की आयु कानूनी रूप से निर्धारित आयु के अनुसार होनी चाहिए। अगर लड़के की उम्र 21 साल से कम है और लड़की की उम्र 18 साल से कम है तो उन्हें यह लाभ नहीं दिया जाएगा.
  • इस योजना के लिए आवेदन शादी के एक साल के भीतर करना होगा।
  • जो लोग पात्र हैं और लाभ लेना चाहते हैं उनके लिए विवाह के एक वर्ष पूरा होने से पहले आवेदन करना अनिवार्य है।
  • इस योजना के आय मानदंड में उल्लेख है कि पति-पत्नी की कुल वार्षिक आय पांच लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। भले ही उनमें से कोई एक कार्यरत हो, लेकिन किसी की भी आय पांच लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत कोई आय सीमा नहीं है।
  • भारत के संविधान के तहत हिंदू विवाह अधिनियम में उल्लिखित सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
  • इस योजना के तहत अनुदान केवल उन लड़के और लड़कियों के लिए है जो पहली बार शादी कर रहे हैं, लेकिन यदि उनमें से किसी की शादी पहले हो चुकी है, तो उन्हें वित्तीय सहायता प्राप्त करने से नहीं रोका जाएगा।

Terms and Condition

  • इस योजना के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा निदेशक अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा कुछ शर्तें एवं नियम निर्धारित किये गये हैं। उनका उल्लेख नीचे दिया गया है:
  • इंटरकास्ट मैरिज करने वाले पति-पत्नी में से एक को गुजरात राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
  • इस विवाह को पंजीकृत कराना होगा और योजना का लाभ लेने के लिए विवाह के दो साल के भीतर आवेदन करना होगा।
  • अंतरजातीय विवाहित जोड़े के माता-पिता गुजरात राज्य के निवासी होने चाहिए। यदि उनमें से कोई भी अनुसूचित जाति के अलावा किसी विदेशी प्रांत का है, तो उन्हें एक प्रमाण पत्र देना होगा कि उन्हें उस राज्य या प्रांत में अछूत नहीं माना जाता है और वे हिंदू धर्म का पालन करते हैं।
  • यदि कोई विधवा या विधुर है, जिसके कोई संतान नहीं है और वह पुनर्विवाह करता है, तो इस योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता मिलेगी। उनके लिए कोई आय सीमा नहीं है.

Important Document

  • आवेदक का तलाक कब हुआ था (यदि आवेदक विवाह के समय विवाहित था), मृत्यु हुई (यदि आवेदक विवाह के समय विधवा/विधुर थी), इससे संबंधित सभी दस्तावेज, जब पति-पत्नी का तलाक हुआ (यदि विवाह के समय पति-पत्नी थे), मृत्यु हुई (यदि उस समय दूल्हा/दुल्हन विधुर/विधुर था), आवेदक का आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आवेदक का स्कूल छोड़ने का पैटर्न, लड़के/लड़की का जाति पहचान पत्र, स्कूल छोड़ना, लड़की/लड़के का स्कूल छोड़ना प्रमाणपत्र।
  • आवेदक का निवास प्रमाण (बिजली बिल/लाइसेंस/लीज एग्रीमेंट/इलेक्टोरल कार्ड/राशन कार्ड आदि में से कोई एक), आवेदक का विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र बैंक पासबुक/रद्द चेक प्रथम पृष्ठ की प्रति (आवेदक के नाम पर) एग्रीमेंट फॉर्म प्राप्त करते समय जमा करना होगा।
  • आवेदक का विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र (विवाह की घोषणा) जमा करने हेतु प्रपत्र।
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Benefit

  • भारतीय समाज का विकास और प्रगति तभी होगी जब हर समाज से जातिगत असमानता का अभिशाप हमेशा के लिए दूर हो जायेगा।
  • अत: अंतरजातीय विवाह की प्रथा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस तरह की नवोन्मेषी प्रोत्साहन और सहायता योजनाएं नवोन्वेषी युवा पीढ़ी को ऐसे प्रगतिशील कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करेंगी।
  • अंतरजातीय विवाह करने वाले युवा जोड़ों को आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। भारत में जाति व्यवस्था की कठोरता के कारण, अंतरजातीय विवाह अपनाने वाले जोड़ों को उनके अपने परिवारों द्वारा त्याग दिया जाता है, इसलिए उन्हें अक्सर कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस योजना द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता से, जोड़ों को शुरुआती दिनों में वित्तीय कठिनाइयों का सामना करने की चिंता नहीं होगी और वे अपना जीवन अच्छे से जी सकेंगे।
  • इस योजना का उद्देश्य सभी जातियों को समान दर्जा देना है।
  • ऐसी योजनाओं के कारण केंद्र सरकार सभी जातियों में समानता लाने में सफल होगी, जिससे लोगों के जाति संबंधी पूर्वाग्रह दूर होंगे।
  • इस योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता दो अलग-अलग किस्तों में वितरित की जाएगी। इन्हें केंद्र सरकार की ओर से कुल 2,50,000 रुपये का वित्तीय अनुदान दिया जाएगा

Apply Steps

  • सबसे पहले यह लेख पढ़ें,
  • फिर जांचें कि क्या आप इस योजना के लिए आवेदन करने में सक्षम हैं,
    यदि आप सक्षम हैं,
  • फिर लिंक जांचें,
  • जो नीचे दिया गया है,
  • पहले प्रवेश करो,
  • डॉ. सविताबेन अम्बेडकर योजना पर क्लिक करें
  • सभी विवरण भरें
  • दस्तावेज़ में शामिल हों
  • फार्म
  • इसे जमा करें
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